जज को नौकरी से कौन निकाल सकता है?

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जज को नौकरी से निकालने की प्रक्रिया बहुत कठिन है

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यह केवल संसद द्वारा की जा सकती है, संविधान के अनुच्छेद 124(4) और 217 में इसका जिक्र है

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चलिए जानते हैं कि जज को नौकरी से कौन निकाल सकता है

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जज को राष्ट्रपति ही उनके पद से हटा सकते हैं

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जज को नौकरी से निकालने के लिए कुछ नियमों का पालन किया जाता है

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संसद के किसी भी सदन में जज को नौकरी से निकालने का प्रस्ताव पेश किया जाता है

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इस प्रस्ताव को पास करने के लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती है

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प्रस्ताव को पास करने के बाद, इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है

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राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद, जज को नौकरी से निकाल दिया जाता है

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