पाकिस्तान में किस रैंक का अधिकारी कर सकता है चालान

Published by: एबीपी लाइव
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भारत में चालान काटने को लेकर काफी सख्त नियम हैं

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भारत में सिविल पुलिस के अंडर सब इंस्पेक्टर और ट्रैफिक पुलिस के अंडर हेड कांस्टेबल के नीचे के लोग चालान नहीं कर सकते

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भारत में ट्रैफिक पुलिस सबसे पहले आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगेंगे

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इसलिए आपके पास हमेशा ड्राइविंग लाइसेंस जरुर रखें

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इसके अलावा आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, PUC जैसे डाक्यूमेंट भी अपने पास रखें

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भारत में ट्रैफिक पुलिस के पास कोई अधिकार नहीं होता कि आपके गाड़ी की चाभी छीन सके

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अगर बात करें कि पाकिस्तान में किस रैंक का अधिकारी चालान कर सकता है

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पाकिस्तान में भी ट्रैफिक पुलिस ही चालान करती है

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इसके अलावा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ट्रैफिक पुलिस के साथ PSCAभी चालान कर सकती है

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