एफआईआर (FIR) यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट

FIR आप अपराध क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में ही दर्ज करवा सकते हैं

जीरो एफआईआर को किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज करा सकते हैं

CrPC के सेक्शन 154 के मुताबिक़ कोई भी पुलिस स्टेशन ZERO FIR दर्ज कर सकता है

अगर केस उस पुलिस स्टेशन से संबंधित नहीं है तो भी वहां zero FIR दर्ज करवाई जा सकती है

इस मामले में इंस्पेक्टर या सीनियर इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी एक फॉरवर्डिंग लेटर लिखते हैं

एक सिपाही उस लेटर को उस पुलिस स्टेशन में ले जाएगा जहां का वो केस होगा

पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद किसी भी तरह से आनाकानी नहीं कर सकती

इसके बाद केस में आगे की जांच शुरू की जाएगी

जीरो एफआईआर ज्यातादर बड़े अपराध के मामले में दर्ज होती है