दिल्ली मेट्रो में बीमा वार्षिक प्रीमियम पर उपलब्ध होता है

मृत्यु बीमा के रूप में 1 लाख रुपये का कवर मिलता है

बीमा दिल्ली मेट्रो में दुर्घटना के कारण हुई चोटों को भी कवर करता है

इसमें स्थायी या अस्थायी विकलांगता शामिल हो सकती है

इससे अचानक आय की हानि हो सकती है

इस स्थित में आप मुआवजा का कवर हासिल कर सकते हैं

ये दिल्ली मेट्रो रेलवे अधिनियम 2002 में कहा गया है

मेट्रो रेलवे मृत्यु से होने वाले नुकसान के लिए मुआवजा देगे

इसके लिए मेट्रो के मेडिकल अटेंडेंस नियम बनाए गए है

जिसके तहत परामर्श शुल्क से लेकर अन्य शुल्क का भी प्रावधान है