विधायकों और सांसदों के लिए क्यों बने होते हैं अलग कोर्ट?

Published by: एबीपी लाइव
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हमारे देश में विधायकों और सांसदों के लिए अलग कोर्ट बने होते हैं

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2017 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद विधायकों और सांसदों के लिए अलग कोर्ट बनाया गया था

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विधायकों और सांसदों के लिए अलग कोर्ट इसलिए बनाया गया था ताकि एमपी और एमएलए से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई तेजी से की जाए

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विधायकों और सांसदों के लिए अलग कोर्ट को विशेष अदालतें भी कहा जाता है

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2017 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद 12 विशेष अदालतें गठित की गईं

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जिनमें दिल्ली में दो तथा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में एक-एक अदालत स्थित है

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इनके अलावा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में भी एमपी और एमएलए के लिए एक-एक अदालत स्थित है

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एमपी और एमएलए के लिए बनाए गए विशेष कोर्ट का कार्य निष्पादन सर्वोच्च न्यायालय करता है

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वहीं राज्यों में विशेष न्यायालयों का क्षेत्राधिकार पूरे राज्य पर होता है

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