भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति के बारे में बताया गया है

संविधान का अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजाति के बारे में बताता है

देश के 28 राज्यों में कुल 1108 अनुसूचित जातियां हैं

वहीं, अनुसूचित जनजातियों की संख्या करीब 744 आंकी गई है

अनुसूचित जनजाति की रक्षा अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग करता है

अनुसूचित जाति की जिम्मेदारी अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग को सौंपी गई है

लक्षद्वीप और मिजोरम की करीब 95 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति की है

पहले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक ही आयोग था

साल 2003 में संविधान के 89वें संशोधन के बाद इन्हें अलग कर दिया गया

अनुसूचित जनजाति में खोंड, भैना, कातकरी, भुंजिया, राठवा, धोड़िया आदि आते हैं