थर्ड जेंडर को लेकर भारत में क्या हैं नियम?

Published by: एबीपी लाइव
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सोमवार को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली

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जिसके बाद ट्रंप ने कई कार्यकारी निर्णयों की घोषणा की थी

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इसमें ट्रम्प ने यह भी घोषणा कि की अमेरिका में अब दो ही जेंडर होंगे

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उन्होंने कहा कि अमेरिकी सरकार की आधिकारिक नीति के तहत केवल दो जेंडर होंगे, पुरुष और महिला

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ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि भारत में थर्ड जेंडर को लेकर नियम क्या हैं

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भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कानूनी तौर पर थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता प्राप्त है

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भारत में सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दी थी

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इसके बाद 2019 में ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) एक्ट पारित किया गया था

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इस एक्ट के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कानूनी मान्यता मिली साथ ही इस एक्ट में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कुछ अधिकार भी मिले

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