पीएफ का पैसा निकालने के लिए एक पीरियड तय किया गया है

इसमें अलग-अलग चीज के लिए अलग क्राइटेरिया है

इसे रिटायर होने के बाद ही निकाला जा सकता है

रिटायरमेंट से पहले पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं

लेकिन,हर दफा आपको कारण बताना होगा

शादी के लिए सिर्फ तीन बार

घर या जमीन खरीदने के लिए सिर्फ एक बार

मेडिकल इमरजेंसी के लिए कोई बंदिश नहीं है

रिटायरमेंट के एक साल पहले आप 90 परसेंट पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं

नौकरी जाने पर दो महीने बाद पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकता है