क्या मस्जिदों और मंदिरों को भी देना होता है टैक्स

Published by: एबीपी लाइव
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भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, जो किसी भी धर्म विशेष के पूजा स्थल से टैक्स नहीं वसूलता है

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मंदिरों और मस्जिदों को धर्म कार्य से जुड़े किसी भी क्षेत्र में टैक्स नहीं देना पड़ता है

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धार्मिक स्थलों को मिले दान और अनुदान पर भी टैक्स नहीं देना होता है

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अगर किसी भी मंदिर-मस्जिद को सरकारी अनुदान मिलता है तो उसे उस अनुदान पर टैक्स देना पड़ता है

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भारत में धार्मिक ट्रस्ट से जुड़ी व्यावसायिक संपत्तियों से टैक्स लिया जाता है

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यह धार्मिक ट्रस्ट आयकर अधिनियम 1961 के तहत रजिस्टर्ड होते हैं

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भारत में धार्मिक ट्रस्टों से जीएसटी के अंतर्गत टैक्स वसूला जाता है

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अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट ने बताया कि उसने पिछले पांच साल में तकरीबन 400 करोड़ रुपये टैक्स दिया है

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भारत में धर्म के आधार पर टैक्स नहीं लिया जाता है

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