माता और पिता के जीवन की अनुभूति के लिए बच्चों को गोद ले सकते हैं.

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अगर आप भी बच्चा गोद लेने की सोच रहे तो पहले इससे संबंधित कानूनी प्रक्रिया समझ लें.

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केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण इससे संबंधित नियमों और कानूनों की देखरेख करता है.

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भारतीय नागरिक, एनआरई और विदेशी नागरिक के द्वारा भारत में किसी बच्चे को गोद लिया जा सकता है.

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सबसे पहले बच्चा गोद लेने संबंधी पंजीकरण करना होता है.

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इसके बाद संस्था के ही कुछ कर्मचारी इच्छुक माता-पिता के घर जाकर जांच करेंगे कि वो बच्चे के लिए सक्षम हैं या नहीं.

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जब कोई बच्चा गोद देने के लिए उपलब्ध होता है तो उसकी जानकारी पंजीकृत दंपति को दी जाती है. 

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अगर वह बच्चे को गोद लेने के लिए दिलचस्पी रखते हैं तो कुछ आवश्यक दस्तावेजों पर उन्हें हस्ताक्षर करने होते हैं.

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इसको लेकर अदालती सुनवाई भी होती है. जहां न्यायाधीश माता-पिता से बच्चे के लिए एक निश्चित धनराशि निवेश करने को कहता है.

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इस सब के बाद बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है.