शराब के लिए हर राज्य के पास अपने-अपने कानून हैं

अगर दिल्ली की बात करें तो

दिल्ली में कोई भी दूसरे राज्य से 1 लीटर से ज्यादा शराब नहीं ला सकता है

इससे ज्यादा शराब लाने पर गाड़ी सीज की जा सकती है

साथ में दोषी पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है और

तीन साल की जेल भी हो सकती है

आपको बता दें कि दिल्ली में शराब सस्ती मिलती है

जिस कारण नोएडा, गुड़गांव से काफी लोग यहां से शराब ले जाते हैं

दरअसल शराब को GST के दायरे से बाहर रखा गया है

मतलब राज्‍य सरकार शराब पर अपने हिसाब से टैक्स वसूलती हैं.