चीन से सोना लाने पर तय सीमा से ज्यादा होने पर टैक्स देना होगा.

Published by: एबीपी बिजनेस डेस्क
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ज्यादा सोना लाने पर ड्यूटी विदेशी मुद्रा में देनी होगी.

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20 से 100 ग्राम के सोने के सिक्कों पर 10 फ़िसदी कस्टम ड्यूटी लगेगी.

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गोल्ड बार या तोला बार पर 12.5 फ़िसदी टैक्स लगेगा.

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सोना लाने के लिए भारतीय पासपोर्ट जरूरी है.

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पुरुष 50,000 रुपये तक का सोना ला सकते हैं.

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महिलाएं 1 लाख रुपये तक का सोना ला सकती हैं.

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सोने का टैक्स भारतीय रुपये में नहीं, विदेशी मुद्रा में देना होगा.

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सीमा शुल्क न देने पर सोना जब्त हो सकता है.

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टैक्स चुकाने के बाद ही ज्यादा सोना भारत ला सकते हैं.

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