सरकार ने पेट्रोल पंपों से थोक में पेट्रोल-डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है.

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सरकारी तेल कंपनियों के राजस्व नुकसान को रोका जा सके.

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अब मॉल, फैक्ट्रियां और बड़े वाहन ऑपरेटर जैसे थोक खरीदार केवल अधिकृत बल्क सेल पॉइंट्स से ही ईंधन खरीद सकेंगे.

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आइए जानते हैं कि सरकार ने कितनी लिमिट तय की है.

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अब एक वाहन एक दिन में 200 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं खरीद सकेगा.

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इस नियम से पेट्रोल पंपों पर भीड़ और ईंधन की कमी घटेगी, जबकि कच्चे तेल की कीमत 86 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गई है.

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डीजल केवल वाहन के टैंक या मंजूर कंटेनर में ही दिया जाएगा.

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यह नया नियम तुरंत लागू हो गया है और तीन महीने तक प्रभावी रहेगा.

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इसका उद्देश्य आम ग्राहकों के लिए ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है.

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दिल्ली में रिटेल डीजल 95.20 रुपये, जबकि थोक डीजल 134.50 रुपये प्रति लीटर है.

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