RBI ने ग्राहकों के हित में काम करते हुए बैंकों को कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं.

Published by: एबीपी बिजनेस डेस्क
Image Source: Abp live

जिसके तहत अब बैंक ग्राहकों को गुमराह नहीं कर पाएंगे.

Published by: एबीपी बिजनेस डेस्क
Image Source: Abp live

आइये जानते हैं बैंक का पूरा मामला क्या है?

Published by: एबीपी बिजनेस डेस्क
Image Source: Abp live

बैंक ग्राहकों को कैसी भी स्कीम नहीं थोप सकता और ना ही ग्राहकों को गुमराह करके ऐसा कुछ किया जा सकता है.

Published by: एबीपी बिजनेस डेस्क
Image Source: Abp live

यदि कोई भी बैंक ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी.

Published by: एबीपी बिजनेस डेस्क
Image Source: Abp live

RBI ने 15 जून 2026 को 'रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (कमर्शियल बैंक) का दूसरा अमेंडमेंट निर्देश 2026 को जारी किया है.

Published by: एबीपी बिजनेस डेस्क
Image Source: Abp live

फाइंनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और लोकल एरिया बैंक के लिए अलग- अलग गाइडलाइंस हैं.

Published by: एबीपी बिजनेस डेस्क

RBI के ये निर्देश 1 जनवरी, 2027 से लागू होंगे. बैंको को अपनी व्यवस्था सुधारने के लिए साढ़े छह महीने का वक्त दिया जाएगा.

Published by: एबीपी बिजनेस डेस्क
Image Source: Abp live

जानकारी के लिए बता दें की जब ग्राहक बैंक में किसी काम के लिए जाता है तब उसे कोई स्कीम या इंश्योरेंस पॉलिसी पकड़ा दी जाती है

Published by: एबीपी बिजनेस डेस्क
Image Source: Abp live

ऑनलाइन सर्विसेज में भी मिसलीडिंग चीजें होती हैं ऐसी चीजों से ग्राहकों को बचाने के लिए RBI ने ये निर्देश जारी किए हैं.

Published by: एबीपी बिजनेस डेस्क
Image Source: Abp live