पंजाब में 13 अप्रैल को आबकारी विभाग ने बियर की कीमत को तय कर दिया है.

आबकारी विभाग ने बियर का न्यूनतम और अधिकतम दाम तय कर दिया है.

बियर की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए न्यूनतम और अधिकतम दाम तय हुए हैं.

बियर की तस्करी रोकने के साथ-साथ कीमतों में बढ़ोतरी रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है.

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी.

वित्त मंत्री ने कहा कि आबकारी नीति 2023-24 में धारा-28 जोड़ी गई है.

खुदरा दुकानों के लिए बियर की न्यूनतम-अधिकतम कीमत तय करने की शक्ति सरकार को दी गई.

बियर की खुदरा बिक्री कीमत, आबकारी नीति के अनुबंध-3 में निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार तय की गई.

अब बियर के कैन और डिब्बे की न्यूनतम और अधिकतम खुदरा कीमत मात्रा के अनुसार होगी.

पंजाब में बियर की खुदरा कीमतें मात्रा के हिसाब से न्यूनतम 60 रुपये और अधिकतम 220 रुपये के बीच रहेंगी.