भारत में बंदूक का लाइसेंस आर्म्स एक्ट, 1959 के तहत दिया जाता है.

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भारतीय सिटीजन सिर्फ NBP गन के तहत बंदूक ले सकते हैं.

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लाइसेंस के लिए ए़़डीएम ऑफिस या कलेक्ट्रेट ऑफिस में फॉर्म भरा जाता है.

फॉर्म एसपी ऑफिस में पुलिस वेरिफिकेशन के लिए फॉरवर्ड किया जाता है.



यहां से थाना क्षेत्र में फॉरवर्ड किया जाता है.



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थाना से सीएसपी के पास भेजा जाता है.  

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सीएसपी के रिमार्क के बाद वापस एप्लीकेशन एसपी ऑफिस में भेजी जाती है.

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सामान्य पुलिस वेरिफिकेशन के बाद क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक किया जाता है.

एसएसपी के अप्रूवल के के बाद एप्लीकेशन को एडीएम ऑफिस में भेज दिया जाता है.



ए़डीएम ऑफिस से लाइसेंस देने की प्रोसेस पूरी होती है.