अफीम की खेती देश में कानूनी प्रक्रिया के अधीन है

देश में अफीम की खेती करने के लिए लाइसेंस लेना होता है

यह लाइसेंस वित्त मंत्रालय की ओर से जारी होता है

अगर कोई बिना लाइसेंस के खेती करता है तो इस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है

अफीम खेती कही भी नहीं किया जा सकती हैं

देश में कुछ जगहों पर ही अफीम की खेती करने की अनुमति दी गई है

देश में इसकी खेती यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में होती है

यूपी में बाराबंकी, मध्यप्रदेश में नीमच, मंदसौर में अफीम की खेती की जाती है

अगर किसी कारण फसल बर्बाद होती है तो सरकार मुआवजा देती है

नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ही किसानों से अफीम की खरीदारी करता है.

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