✕
  • होम
  • इंडिया
  • विश्व
  • उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
  • बिहार
  • दिल्ली NCR
  • महाराष्ट्र
  • राजस्थान
  • मध्य प्रदेश
  • हरियाणा
  • पंजाब
  • झारखंड
  • गुजरात
  • छत्तीसगढ़
  • हिमाचल प्रदेश
  • जम्मू और कश्मीर
  • बॉलीवुड
  • ओटीटी
  • टेलीविजन
  • तमिल सिनेमा
  • भोजपुरी सिनेमा
  • मूवी रिव्यू
  • रीजनल सिनेमा
  • न्यू ईयर
  • क्रिकेट
  • आईपीएल
  • कबड्डी
  • हॉकी
  • WWE
  • ओलिंपिक
  • धर्म
  • राशिफल
  • अंक ज्योतिष
  • वास्तु शास्त्र
  • ग्रह गोचर
  • एस्ट्रो स्पेशल
  • बिजनेस
  • हेल्थ
  • रिलेशनशिप
  • ट्रैवल
  • फ़ूड
  • पैरेंटिंग
  • फैशन
  • होम टिप्स
  • GK
  • टेक
  • ट्रेंडिंग
  • शिक्षा

बिहार नियोजित शिक्षक मामला: सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के आदेश को किया निरस्त, देखिए पूरा मामला

ABP News Bureau   |  10 May 2019 09:00 PM (IST)

सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया है. पटना हाईकोर्ट ने 31 अक्टूबर 2017 को आदेश दिया था कि नियोजित शिक्षकों को नियमित टीचरों के बराबर वेतन दिया जाए. पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को बढ़ा हुआ वेतन 2010 से लागू करने का आदेश दिया था. बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी. राज्य सरकार का कहना था कि इससे उस पर 50 हज़ार करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा.
बिहार में करीब साढे 3 लाख नियोजित शिक्षक हैं. कोर्ट में पूर्व में सौंपी गई रिपोर्ट में बिहार सरकार ने यह कहा था कि वह प्रदेश के नियोजित शिक्षकों को महज 20 फीसद की वेतन वृद्धि दे सकती है.
  • हिंदी न्यूज़
  • वीडियो
  • पंचनामा
  • बिहार नियोजित शिक्षक मामला: सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के आदेश को किया निरस्त, देखिए पूरा मामला

TRENDING VIDEOS

सदी का सफर..25 मील के पत्थर | Sandeep Chaudhary32 Minutes ago

हरियाणा की क्वीन...स्टेज पर धमाल37 Minutes ago

सदी का सफर..25 मील के पत्थर40 Minutes ago

यूपी BJP में हलचल, शुरू हुआ डैमेज कंट्रोल!49 Minutes ago

About us | Advertisement| Privacy policy
© Copyright@2026.ABP Network Private Limited. All rights reserved.