Harak Singh Rawat को कोर्ट ने सुनाई 3 महीने की सजा, जानें मामला। Uttarakhand News
ABP Ganga | 11 Nov 2020 12:57 PM (IST)

उत्तराखंड सरकार के वन मंत्री डा. हरक सिंह रावत को वर्ष 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 143 में दोषी पाते हुए तीन माह की जेल और एक हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। डा. रावत को मौके पर जमानत भी दे दी गई। जबकि अन्य आरोपी को न्यायाल से दोषमुक्त कर दिया।