आजम फैमिली की जमानत याचिका खारिज
ABP News Bureau | 03 Mar 2020 06:40 PM (IST)

दो जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले में आज ADJ - 6 की कोर्ट में आजम खान तहसील फातिमा और अब्दुल्लाह आजम खान की जमानत पर बहस हुई
जिसमें आजम खान की तरफ से उनके सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जुबेर खान उपस्थित हुए और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अपर महा अधिवक्ता श्री विनोद दिवाकर जी उपस्थित हुए
कोर्ट ने दोनों की बहसों को सुनते हुए तीनों की जमानत खारिज करने का निर्णय लिया है और तीनों की जमानत खारिज कर दी गई हैं
यह मुकदमा भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने दायर किया हुआ था
आकाश सक्सेना भी आज पूरे समय कोर्ट में उपस्थित है
बहस के दौरान अपने एक दूसरे मामले में आत्मसमर्पण करने आए आजम खान और अब्दुल्लाह आजम खान कोर्ट में पूरी बहस के दौरान उपस्थित रहे
जिसमें आजम खान की तरफ से उनके सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जुबेर खान उपस्थित हुए और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अपर महा अधिवक्ता श्री विनोद दिवाकर जी उपस्थित हुए
कोर्ट ने दोनों की बहसों को सुनते हुए तीनों की जमानत खारिज करने का निर्णय लिया है और तीनों की जमानत खारिज कर दी गई हैं
यह मुकदमा भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने दायर किया हुआ था
आकाश सक्सेना भी आज पूरे समय कोर्ट में उपस्थित है
बहस के दौरान अपने एक दूसरे मामले में आत्मसमर्पण करने आए आजम खान और अब्दुल्लाह आजम खान कोर्ट में पूरी बहस के दौरान उपस्थित रहे