UP: बिना मास्क के घूमे या सार्वजनिक जगहों पर थूका, तो जान लीजिए आपके साथ होगा क्या?
ABP Ganga | 20 Apr 2021 05:46 PM (IST)

यूपी सरकार ने कोरोना महामारी अधिनियम 2020 में आठवां संशोधन किया गया है. इसमें नए नियम के तहत घर से बिना मास्क, गमछे के निकलने पर एक हजार रुपये का चालान किया जाएगा. साथ ही, दोबारा बिना मास्क के पाए जाने पर दस हजार का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं, सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा. बता दें कि प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना मामलों को देखते हुए यूपी सरकार एक्शन मूड में नजर आ रही है. देखिए ये खबर...