Triple Talaq: तलाक-ए-बिद्दत अब है एक Cognizable Offence | India का Bioscope
ABP News Bureau | 14 Aug 2022 05:58 PM (IST)

ट्रिपल तलाक़ यानी तलाक-ए -बिद्दत को 2019 में एक में एक cognizable offence डिक्लेअर कर दिया गया। जिसके तहत अब पति को 3 साल तक की सज़ा मिल सकती है। शायरा बानो ने 2017 में अपने पति द्वारा तलाक़-ए -बिद्दत देने के बाद सुप्रीम कोर्ट में रिट पेटिशन डाली थी। मगर किसे पता था की इस एक रिट पेटिशन का नतीजा मुस्लिम महिलाओं को वो अधिकार देगा जिनकी वो हक़दार थी।