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Siddaramaiah MUDA Case: Karnataka High Court ने 3 महीने में मांगी रिपोर्ट

एबीपी न्यूज वेब डेस्क   |  25 Sep 2024 05:15 PM (IST)

MUDA Case Latest News: कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार (24 सितंबर 2024) को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की याचिका पर अपना फैसला सुनाया. अदालत ने तमाम दलीलों को सुनने के बाद सिद्धारमैया की याचिका खारिज कर दी. इस याचिका में सीएम ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) साइट आवंटन मामले में उनके खिलाफ जांच के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत की मंजूरी की वैधता को चुनौती दी थी. अदालत ने कहा कि राज्यपाल को व्यक्तिगत शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करने की अनुमति देने का अधिकार है. बता दें कि उच्च न्यायालय ने 12 सितंबर को मामले में अपनी सुनवाई पूरी कर ली थी और अपने आदेश सुरक्षित रख लिया था. इसने बेंगलुरु की एक विशेष अदालत को आगे की कार्यवाही स्थगित करने और मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई भी जल्दबाजी में कार्रवाई न करने का निर्देश दिया था.

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