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वकील उज्जवल निकम से जानिए- क्या भारत आ सकता है Mehul Choksi ?

ABP News Bureau  |  03 Jun 2021 03:07 PM (IST)
ABP News

14 हजार करोड़ के बैंक घोटालेबाज़ और भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को डोमिनिका में कोई राहत नहीं मिली है.  तीन घंटे लंबी चली सुनवाई के बाद डोमेनिका कोर्ट ने मेहुल की जमानत अर्जी खारिज कर दी. मजिस्ट्रेट के सामने पेशी के दौरान चोकसी ने डोमेनिका में अवैध घुसपैठ के आरोपों को पूरी तरह नकार दिया. अब इस मामले में अगली सुनवाई 14 जून को होगी. चोकसी व्हीलचेयर पर बैठकर मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचा था. प्रत्यार्पण करने के मामले में आज डोमिनिका की हाई कोर्ट में फिर सुनवाई होगी. कोर्ट मेहुल के भारत प्रत्यर्पण का फैसला सुना सकता है. चोकसी पर डोमनिका कोर्ट में सुनवाई के मुद्दे पर वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम ने कहा कि डोमनिका कोर्ट यह तय करेगी कि मेहुल का डोमनिका देश मे आना वैध है या अवैध.. अगर अवैध है तो कहां सौपा जाए? एंटिगा को यह सोचना होगा कि क्या कोई भी गुनाहगार एंटिगा में निवेश करके नागरिकता ले सकता है ?

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