Delhi Riots के आरोपियों की जमानत रद्द करने से SC का इनकार लेकिन HC के आदेश को लेकर कही यह बात
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Updated at:
18 Jun 2021 05:02 PM (IST)
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View In App15 जून को दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और अनूप भंबानी की बेंच ने नताशा, देवांगना और आसिफ को जमानत दी थी. जजों ने कहा था कि पुलिस की तरफ से दर्ज एफआईआर सरकार के खिलाफ असहमति की आवाज़ को दबाने की कोशिश है. तीनों ने देश की सुरक्षा को खतरा नहीं पहुंचाया. उनके खिलाफ UAPA लगाना गलत है.