Punjab में 10वीं कक्षा तक पंजाबी पढ़ना अनिवार्य, नहीं तो स्कूलों पर होगा जुर्माना
ABP News Bureau | 12 Nov 2021 12:42 PM (IST)
पंजाब में पहली से दसवीं तक पंजाबी को कम्पल्सरी विषय बनाया गया है और इसका उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर दो लाख जुर्माना लगाने का भी प्रावधान हैं