कर्नाटका हाईकोर्ट ने सामना नागरिक संहिता की सिफारिश की है | ABP NEWS
एबीपी न्यूज़ टीवी | 06 Apr 2025 10:18 AM (IST)
कर्नाटक हाई कोर्ट ने देश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की वकालत करते हुए संसद और राज्य विधानसभाओं से कानून बनाने का आग्रह किया है। न्यायालय ने कहा कि संविधान के तहत देशभर की महिलाएं समान नागरिक हैं, लेकिन उन्हें समान अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि विभिन्न धार्मिक कानूनों के चलते महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, जो संविधान की मूल भावना के विपरीत है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि यूसीसी लागू कर समाज में एकरूपता और न्याय सुनिश्चित किया जा सकता है। कोर्ट की यह टिप्पणी देश में समान नागरिक संहिता पर जारी बहस को एक नई दिशा देने वाली मानी जा रही है।