NCR में आवाजाही के लिए एक Pass की व्यवस्था हो : Supreme Court | Live Report
एबीपी न्यूज़ | 04 Jun 2020 12:48 PM (IST)

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के शहरों में लोगों की आवाजाही के लिए एकीकृत व्यवस्था बनाने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि इसके लिए एक समान नीति, एक ही पोर्टल जैसी व्यवस्था हो. एक पास जारी हो जिसकी हरियाणा, यूपी और दिल्ली में मान्यता हो. कोर्ट ने 1 हफ्ते में इस बारे में कदम उठाने को कहा है. सॉलिस्टर जनरल ने कहा है कि इसे लेकर जल्द ही बैठक की जाएगी.