Shaheen Bagh Protest पर SC-'सड़क पर प्रदर्शन सही नहीं' । Special Bulletin
एबीपी न्यूज़ | 07 Oct 2020 02:43 PM (IST)
दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शन पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विरोध की भी एक सीमा होती है और सार्वजनिक जगह को इस तरह से अनिश्चित काल के लिए नहीं घेरा जा सकता है.सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे विरोध पर प्रशासन कार्रवाई कर सकता है, उसे कोर्ट के आदेश की ज़रूरत नहीं.