Aurangabad ट्रेन हादसे पर Supreme Court ने संज्ञान लेने से इंकार किया
ABP News Bureau | 15 May 2020 02:21 PM (IST)

औरंगाबाद ट्रेन हादसे और प्रवासी मजदूरों की देश भर में स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि पैदल चलने वालों को रोका नहीं जा सकता है. इसी दौरान सरकार के वकील ने कहा कि सबके घर लौटने की व्यवस्था की जा रही है, उन्हें सब्र से अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए.