विदेश से निजी इस्तेमाल के लिए मंगाए जाने वाले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर नहीं देना होगा टैक्स
ABP News Bureau | 22 May 2021 08:58 AM (IST)
विदेशों से निजी इस्तेमाल के लिए आने वाले या मंगाए जाने वाले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर अब IGST (इंटिग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स) नहीं लगेगा. दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र सरकार के उस आदेश को अवैध करार दिया है, जिसमें निजी इस्तेमाल के लिए मंगाए गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर 12 फीसदी की दर से IGST लगाने की बात कही गयी थी.