Gyanvapi Case : मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में दावे को दी चुनौती
ABP News Bureau | 23 May 2022 11:01 PM (IST)
ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी विवाद पर सेशंस कोर्ट से ट्रासंफर होने के बाद आज पहली बार वाराणसी जिला अदालत में सुनवाई हुई. जिला जज अजय कुमार विश्वेश की कोर्ट में पहली बार केस ओपन हुआ. आज अदालत में पूजा स्थल कानून के सेक्शन 3-4 पर बहस हुई. लेकिन मुस्लिम पक्ष ने दलील दी कि यह मामला सुनवाई के लायक ही नहीं है और इसी के चलते मुस्लिम पक्ष ने ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत याचिका दाखिल की. इस आर्डर के तहत वादी के दावे को चुनौती देने का अधिकार होता है, इसके तहत कोर्ट ये तय करता है कि मामला सुनवाई के लायक है या नहीं. सुनवाई के दौरान जज ने सभी पक्षों के आवेदन के बारे में जानकारी ली और कमीशन की रिपोर्ट के बारे में भी पता किया. जिला जज ए के विश्वेश की अदालत ने सोमवार को इस बात को लेकर अपना फैसला मंगलवार तक के लिए सुरक्षित रखा कि किस मामले पर पहले सुनवाई होगी.