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GNCTD संशोधन अधिनियम 2021 हुआ लागू, अब 'उपराज्यपाल' होंगे दिल्ली के 'बॉस'

ABP News Bureau   |  28 Apr 2021 01:05 PM (IST)

दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम (NCT) 2021 को लागू कर दिया गया है. इस अधिनियम में शहर की चुनी हुई सरकार के ऊपर उपराज्यपाल को प्रधानता दी गई है. गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक अधिनयम के प्रावधान 27 अप्रैल से लागू हो गए हैं.

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