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Bihar Reservation: आरक्षण को लेकर नीतीश सरकार को लगा तगड़ा झटका | ABP News |

एबीपी न्यूज वेब डेस्क  |  20 Jun 2024 03:20 PM (IST)
ABP News

Bihar Reservation: बिहार में आरक्षण को लेकर पटना हाई कोर्ट ने नीतीश सरकार को बड़ा झटका दिया है. हाई कोर्ट ने गुरुवार (20 जून) को ईबीसी, एससी और एसटी के लिए 65 फीसदी आरक्षण को खत्म कर दिया . बिहार सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की सीमा को 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी कर दिया था. अब इस फैसले को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है. इस मामले में गौरव कुमार व अन्य के दायर याचिका में पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई की. हाई कोर्ट ने सुनवाई कर फैसला 11 मार्च 2024 को सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया. चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ गौरव कुमार व अन्य  याचिकाओं पर लंबी बहस हुई थी. 

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