Odd Even Scheme पर याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिया नोटिस
ABP News Bureau | 13 Nov 2019 02:42 PM (IST)

ऑड इवन योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट में दायर याचिका में अलग-अलग दिनों में अलग नंबर की कार चलाने की व्यवस्था वाली योजना को मनमाना और लोगों के रोजगार के मौलिक अधिकार को बाधित करने वाला बताया गया है. परसों यानी शुक्रवार को सुनवाई है. नोएडा के एक वकील ने दाखिल की है याचिका.