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आधार कार्ड Update Rules: नाम 2 बार, DOB 1 बार, Mobile/Email पर कोई limit नहीं | Paisa Live

एबीपी लाइव Updated at: 21 Jul 2025 01:48 PM (IST)

अगर आप अपना आधार कार्ड अपडेट करने वाले हैं, तो ये नियम जरूर जान लें। आधार कार्ड में नाम केवल दो बार अपडेट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको मैरिज सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, पैन कार्ड या वोटर आईडी जैसे दस्तावेज देने होंगे। DOB (Date of Birth) आप सिर्फ एक बार ही बदल सकते हैं। लेकिन Address आप कितनी भी बार UIDAI की official वेबसाइट से फ्री में अपडेट कर सकते हैं। Mobile नंबर और Email ID बदलने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको आधार सेवा केंद्र जाकर अपडेट कराना होगा। Mobile नंबर अपडेट के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, और OTP उसी नंबर पर आता है, इसलिए registered नंबर बहुत जरूरी है।

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