हाईकोर्ट का आदेश किसी को भी मर्जी से शादी का अधिकार, साक्षी और अजितेश को मिलेगी सुरक्षा
shubhamsc | 15 Jul 2019 05:21 PM (IST)

संविधान के अनुच्छेद 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कहा - अगर दो बालिग अपनी मर्जी से शादी करना चाहें तो किसी को भी दखलअंदाजी का अधिकार नहीं .