Movie Theatre  Rules: भारत में जब किसी बड़े सुपरस्टार की फिल्म रिलीज होती है. तो थिएटर्स में करोड़ों की संख्या में लोग उस फिल्म को देखने पहुंचते हैं. साल भर में बड़ी संख्या में दर्शक मूवी थिएटर में फिल्में देखने जाते हैं. जिससे थिएटर वालों की लाखों की कमाई होती हैं. 


इसके अलावा खाने पीने की चीजों को लेकर भी तगड़ी कमाई होती है. थिएटर में पॉपकॉर्न से लेकर पिज्जा तक सामान्य रेट से कहीं ज्यादा की रेट पर मिलते हैं. इसलिए कई लोग चोरी छिपे खाने का सामान मूवी थिएटर में ले जाते देखे गए हैं. जानिए इसे लेकर क्या कहते हैं नियम. कौन सी चीज़ आप सिनेमा हाॅल में ले जा सकते हैं. और कौन सी नहीं. 


नहीं ले जा सकते खाने का सामान


भले ही मूवी थिएटर में खाने का सामान उच्च दरों पर मिलता हो. लेकिन फिर भी अगर कोई फिल्म देखने जाता है. तो वह अपने साथ खाने की चीजें नहीं ले जा सकता. उसे खाने के लिए जो चीजें सिनेमा हाॅल परिसर में मौजूद हैं. वहीं से खरीदनी पडे़गी. अगर प्रइाज सामान्य से ज्यादा है तो वह भी चुकाना होगा.  सिनेमा हाॅल में खाने की चीजों को लेकर जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट ने कहा था. 


कि सिनेमा हाॅल मालिक दर्शकों को थिएटर में खाने पीने की चीजें ले जाने से न रोके. लेकिन इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया. लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश भी दिए कि सिनेमा हाॅल मालिक दर्शकों को मुफ्त पानी मुहैया करवाएंगे. और साथ ही में अगर किसी के पास छोटा बच्चा होगा तो उसके लिए खाना ले जाने की परमिशन होगी. 


क्यों सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक?


दरअसल मूवी थिएटर में लोगों को खाना ले जाने के लिए रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूवी थिएटर सिनेमा हाॅल किसी की भी निजी प्राॅपर्टी है. ऐसे में कोई अपने निजी जगह के निजी रूल बना सकता है. सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में याचिका कर्ता ने कहा अगर कोई सिनेमा हाॅल में जलेबी ले जाता है. 


और गंदे हाथ सीट से पोंछ देता है. तो फिर ऐसे में नुकासान सिनेमा हाॅ मालिक का होगा. इसलिए सिनेमा हाल में बाहरी खाना ले जाने की अनुमति नहीं है. इसके साथ ही आप सिनेमा हाॅल में घातक हथियारों की श्रेणी में आने वाले चाकू या अन्य नुकीली चीजें, ज्वलनशील पदार्थ आदि भी नहीं ले जा सकते. 


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