ATM Card Rules: आजकल सभी लोग बैंक में खाता खुलवाते हैं. बैंक खाता खुलवाने के साथ ही कई सारी चीजें भी देती है. जिनमें  पासबुक, चेक बुक और एटीएम कार्ड होता है. इन तीनों ही चीजों की जरूरत अक्सर लोगों को पड़ती है.  चेक किसी को भी खाते से पैसे निकालने के लिए दिया जा सकता है. उसे देने के लिए खाताधारक को बैंक में जाने की जरूरत नहीं होती. जिसे चेक दिया गया है वह खुद जाकर बैंक से उसे कैश करा लेता है. 


लेकिन एटीएम कार्ड को लेकर खुद खाता धारक ही एटीएम जाता है और पैसे निकालता है. कई मौकों पर देखा गया है. किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो परिवार में दूसरे लोग उसके एटीएम से कार्ड पैसे निकालते हैं. लेकिन क्या यह सही है. कहीं यह गैर कानूनी तो नहीं. चलिए जानते हैं. 


मृत व्यक्ति के एटीएम से नहीं निकाल सकते पैसे


सामान्य तौर पर अक्सर यह देखने को मिलता है. जब किसी के घर में किसी परिवारजन का निधन हो जाता है. तो फिर उसके परिवार वाले उसका अकाउंट हैंडल करने लगते हैं. उसके एटीएम से पैसे भी निकालते हैं. लेकिन क्या ऐसा करना कानूनी है. तो आपको बता दें बैंक इस बात की इजाजत नहीं देते. 


आप किसी की मृत्यु के बाद उसके एटीएम कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते. मृत व्यक्ति के एटीएम कार्ड से पैसे निकालना कानूनन जुर्म है. अगर बैंक को इस बात का पता लग जाता है. तो फिर बैंक आप पर कार्रवाई कर सकता है. यहां तक की आपको सजा भी हो सकती है.  


क्या तरीका अपनाना होगा? 


ऐसा नहीं है कि आप अपने मृत परिजन के अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकते. लेकिन उसके लिए आपको नियम और कायदे मानने होंगे. सबसे पहले आपको मृत व्यक्ति के नाम जो भी संपत्ति है. वह अपने नाम ट्रांसफर करवानी होगी. तभी आप उसके खाते से पैसे निकाल पाएंगे. अगर आपका नाम मृत व्यक्ति के बैंक खाते में बतौर नॉमिनी दर्ज है. 


तब भी आपको बैंक को इस बारे में सूचना देनी होगी. ऐसा होने पर आपको बैंक जाकर एक फॉर्म भरना होता है. जिसमें मृत व्यक्ति की पासबुक, खाते का टीडीआर, डेथ सर्टिफिकेट और आपका आधार कार्ड पैन कार्ड जमा करना होता है. जांच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आप अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं 


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