अगर आप किसी नई कंपनी में नौकरी शुरू कर चुके हैं और आपकी पुरानी कंपनी की तरफ से PF (Provident Fund) का पैसा अब तक ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो यह एक बड़ी चिंता की बात हो सकती है. आजकल नौकरी बदलना आम बात है, लेकिन PF अकाउंट को साथ लेकर चलना उतना ही जरूरी है. PF अकाउंट आपकी रिटायरमेंट के लिए एक मजबूत फंड बनाता है, जिस पर हर महीने ब्याज भी मिलता है. अगर PF ट्रांसफर नहीं हुआ, तो इसका असर आपके ब्याज पर, टैक्स फायदे पर और आगे चलकर फंड निकालने पर भी पड़ सकता है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि अगर PF ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो ऐसा क्यों होता है, इसका समाधान क्या है और शिकायत कहां करें. 

PF ट्रांसफर न होने की वजहें क्या हैं?1. Date of Exit अपडेट न होना - अगर आपकी पुरानी कंपनी ने आपकी नौकरी छोड़ने की तारीख (Date of Exit) सही से अपडेट नहीं की है, तो PF ऑटोमेटिक ट्रांसफर नहीं होगा. 

2. दो UAN नंबर होना - कई बार लोगों के पास एक से ज्यादा UAN नंबर हो जाते हैं. इससे PF ट्रांसफर में दिक्कत होती है. 

3. KYC डिटेल्स अपडेट न होना - अगर आपका आधार, पैन या बैंक अकाउंट सही से अपडेट नहीं है, तो PF ट्रांसफर अटक सकता है. 

4. फंड जमा न करना - कुछ कंपनियां समय पर PF की राशि जमा नहीं करतीं, जिससे ट्रांसफर नहीं हो पाता है. 

PF कैसे ट्रांसफर करें?अब PF ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन हो चुकी है. इसके लिए EPFO की वेबसाइट या https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/पर लॉग इन करें. इसके बाद Online Services  में जाकर One Member One EPF Account (Transfer Request) ऑप्शन चुनें. फिर पुरानी कंपनी की डिटेल भरें और फॉर्म 13 भरें. नई कंपनी या पुरानी कंपनी में से किसी एक से वेरिफिकेशन चुनें. सबमिट करने के बाद 10 से 20 वर्किंग डेज में ट्रांसफर हो जाता है. 

PF ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो शिकायत कहां और कैसे करें?अगर आप PF ट्रांसफर नहीं हो रहा है,  तो आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं और इसके कई तरीके हैं - 

1. EPFiGMS पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें - https://epfigms.gov.in पर जाकर शिकायत दर्ज करें. यहां अपनी UAN, PF खाता नंबर,  डिटेल आदि भरकर ऑनलाइन शिकायत करें. 

2. ईमेल भेजें - आप PF ट्रांसफर नहीं होने पर ईमेल के जरिए भी शिकायत कर सकते हैं. employeefeedback@epfindia.gov.in पर जाकर शिकायत करें. 

3. EPFO टोल-फ्री हेल्पलाइन - अगर आप PF ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो आप EPFO के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 14470 या 1800-118-005 पर भी  शिकायत दर्ज कर सकते हैं. यहां कॉल करके आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं या अपडेट ले सकते हैं. 

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