देशभर में फास्टैग वाले वाहनों के लिए अब KYV यानी नो योर व्हीकल अनिवार्य कर दिया गया है. दरअसल जिस तरह बैंक अकाउंट के लिए केवाईसी कराना जरूरी होता है. इस तरह अब हर वाहन मालिक को यह साबित करना होगा कि उसके वाहन पर लगा फास्टैग असली, सही और उसी गाड़ी का है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसे फास्टैग सिस्टम को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए लागू किया है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर आपने KYV नहीं कराया तो क्या आपकी गाड़ी ट्रैफिक पुलिस सीज कर सकती है.

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क्यों जरूरी किया गया है KYV?

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लगातार शिकायते मिल रही थी कि फास्टैग का गलत इस्तेमाल हो रहा है. कई लोग एक वाहन का फास्टैग दूसरे वाहन पर इस्तेमाल कर रहे थे. वहीं कुछ फास्टैग नकली भी निकले. इसके अलावा कई मामलों में ट्रक ड्राइवर कार के फास्टैग का उपयोग करते पाए गए हैं. इन सब गड़बड़ियों को रोकने के रोकने और फास्टैग को पूरी तरह वेरीफाई करने के लिए KYV को अनिवार्य किया गया है. अब हर फास्टैग को उसके असली वाहन नंबर से जोड़ना जरूरी है.

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कौन-कौन से वाहनों को KYV करना होगा?

एनपीसीआई के सर्कुलर के अनुसार सभी फास्टैग यूजर्स को KYV पूरा करना होगा. इसमें वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वाहन की फ्रंट फोटो और वाहन की साइड इमेज जैसी जानकारी और डॉक्यूमेंट फास्टैग प्रोवाइडर के ऐप या वेबसाइट पर अपलोड करना होगा. वहीं अगर आपका KYV पूरा नहीं है तो आपका फास्टैग नॉन वेरीफाइड माना जाएगा. वहीं टोल प्लाजा पर आपका फास्टैग स्कैन नहीं होगा. इसके बाद आपको पूरा टोल कैश में देना होगा और कुछ टोल प्लाजा पर ऐसे वाहनों को रोककर KYV भी पूरा करने की सलाह भी दी जा रही है. हालांकि गाड़ी को सीज करने जैसी कोई कार्रवाई KYV के नियमों में नहीं है. ट्रैफिक पुलिस KYV न होने पर वाहन सीज नहीं कर सकती है. वहीं KYV फास्टैग सिस्टम का हिस्सा है ट्रैफिक कानून का नहीं.

कैसे करें KYV?

  • KYV करने के लिए सबसे पहले आप फास्टैग प्रोवाइड की वेबसाइट या ऐप पर लॉगिन करें.
  • इसके बाद अपडेट KYV-नो योर व्हीकल पर क्लिक करें.
  • अब यहां फास्टैग आईडी और वाहन नंबर डालें.
  • इसके बाद आरसी, फोटो और दूसरे डॉक्यूमेंट अपलोड करें.
  • अब ओटीपी या ईमेल वेरिफिकेशन पूरा करें.
  • इसके बाद आपका फास्टैग एक्टिव एंड वेरीफाई दिखने लगेगा.

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