Aadhaar Card Link With Voter ID Card: आधार कार्ड भारत में एक अहम दस्तावेज बन चुका है. स्कूल में एडमिशन से लेकर बैंक तक में आधार कार्ड (Aadhaar Card) अनिवार्य हो गया है. वहीं आधार कार्ड को पैन कार्ड (Aadhaar Link With Pan Card) से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है. अगर यह नहीं कराया जाता है, तो पैन कार्ड निरस्त हो जाएगा. ऐसे में चुनाव आयोग ने भी नागरिकों को आधार से वोटर आईडी लिंक कराने कराने के लिए ​कहा है. 


चुनाव आयोग ने अपने वे​बसाइट पर आधार को Voter ID से लिंक करने की सुविधा दी है. ऐसे में एक सवाल यह भी उठता है कि क्या आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक नहीं कराया जाता है तो वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा. शुक्रवार को लोकसभा में कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने इस सवाल के लिखित जवाब में कहा कि अगर आपका आधार कार्ड, Voter ID से लिंक नहीं है तो वोटर लिस्ट से नाम नहीं काटा जाएगा. 


मंत्री ने जानकारी दी कि The Election Laws (Amendment) Act, 2021 में इसका प्रावधान है कि आधार कार्ड को Voter ID  से लिंक करा सकते हैं, लेकिन यह नागरिक की इच्छा पर निर्भर करेगा कि वह लिंक कराता है नहीं. आधार कार्ड को वोटर पहचान पत्र लिंक नहीं करने पर भी कोई समस्या नहीं होगी और वोटर्स का नाम भी लिस्ट से नहीं काटा जाएगा. 


54 करोड़ ने आधार से वोटर आईडी को कराया लिंक 


मंत्री ने अपने एक बयान में जानकारी दी है कि लगभग 95 करोड़ मतदाताओं में से 54 करोड़ से अधिक वोटर्स ने अपने Aadhaar को Voter ID से लिंक कराया है. अगर आप भी अपने आधार को वोटर आईडी से लिंक कराना चाहते हैं तो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर या फिर निर्वाचन अधिकारी से संपर्क कर यह काम पूरा कर सकते हैं. 



वोटर ID से लिंक करने के लिए अभियान 


चुनाव आयोग ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 1 अगस्त से आधार को वोटर आईडी से लिंक करने के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की है. इसके तहत लोगों की इच्छा के आधार पर आधार को वोटर आईडी से लिंक किया जा रहा है. निर्वाचन अधिकारी घर-घर जाकर आधार को वोटर आईडी से लिंक करने के बारे में पूछ रहे हैं. 


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