भारत में रहने वाले लोगों के पास कुछ दस्तावेजों का होना बेहद जरूरी होता है. इन दस्तावेजों की जरूरत आए दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी काम के लिए पड़ ही जाती है.  इनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड जैसे कई अहम दस्तावेज शामिल होते हैं. जो अलग-अलग लोगों की जरूरत के हिसाब चाहिए रहते हैं. भारत में अगर किसी को वोट डालने का अधिकार चाहिए तो उसके पास वोटर कार्ड का होना जरूरी है.

18 साल से ऊपर का कोई भी नागरिक वोटर कार्ड के लिए आवेदन दे सकता है. लेकिन भारत में वोटर कार्ड को लेकर कुछ जरूरी नियम भी हैं. जो लोगों को मानने होते हैं. नियमों के मुताबिक कोई भी नागरिक सिर्फ एक ही वोटर कार्ड रख सकता है. एक से ज्यादा वोटर कार्ड रखना अवैध है. अगर आपके पास भी है दो वोटर कार्ड. तो ऐसे एक करवा सकते हैं कैंसिल. जाने पूरी प्रक्रिया. 

कैसे कैंसिल करवाएं वोटर कार्ड?

  • अगर आपके पास दो वोटर कार्ड हैं. तो आप एक वोटर कार्ड कैंसिल करवाना जरूरी है. इसके लिए आपको सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑफिशल वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/ पर  जाना होगा. अगर आपका पहले से अकाउंट है तो लॉगिन करना होगा. नहीं है तो मोबाइल नंबर और ईमेल से रजिस्ट्रेशन करना होगा.
  • इसके बाद आपको होमपेज पर 'Forms' सेक्शन में जाकर Form 7 (Objection for inclusion/Deletion of name) पर क्लिक करना होगा. जिसमें अपनी डिटेल्स भरनी होंगी. जिनमें नाम, पता,  डेट ऑफ बर्थ, वोटर ID नंबर जैसी जानकारी होगी.

यह भी पढ़ें: अगर यात्री की गलती से छूट जाए ट्रेन क्या तो भी मिलता है रिफंड? जान लीजिए ये वाला नियम

  • इसके बाद  आपको बताना होगा आप कार्ड क्यों कैंसिल करवाना चाहते हैं. इसके लिए 'Reason for Deletion' में आपको डुप्लीकेट कार्ड या डबल रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करना होगा. इसके बाद आपको अपनी वोटर आईडी की कॉपी अपलोड करनी होगी .
  • वोटर कार्ड की कॉपी अपलोड करने के बाद आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं. फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा जिसके जरिए आप अपनी रिक्वेस्ट का स्टेटस चेक कर सकते हैं. आपका बीएलओ आपकी रिक्वेस्ट के आधार पर वेरिफिकेशन करने आपके घर भी आ सकता है पूरी प्रक्रिया को 15 से 30 दिन का समय लग सकता है. 

कैंसिल नहीं करवाया तो क्या होगा?

 अगर आपके पास दो वोटर कार्ड हैं. और आपने एक वोटर कार्ड कैंसिल नहीं करवाया. तो आगे चलकर दिक्कत हो सकती है. चुनाव आयोग इसे कानूनन गलत मानता है. क्योंकि एक व्यक्ति का नाम एक से ज्यादा जगह रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा पाया गया कि आपके पास दो वोटर ID हैं. तो आपका नाम दोनों जगह से हटाया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: खाते में अचानक आ जाएं अरबों रुपये तो क्या करती है बैंक, कब गिरफ्तार करती है पुलिस?

इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर एक से ज़्यादा बार रजिस्ट्रेशन कराता है या फर्जी जानकारी देकर वोटर कार्ड बनवाता है. तो उस पर BNS धारा 179 के तहत कार्रवाई हो सकती है जिसमें 1 साल तक की जेल का प्रावधान है.

यह भी पढ़ें: इस दिन आएगा लाडली बहनों के खाते में रक्षाबंधन का गिफ्ट, जानें कितने रुपये होंगे ट्रांसफर?