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अगर यात्री की गलती से छूट जाए ट्रेन क्या तो भी मिलता है रिफंड? जान लीजिए ये वाला नियम

एबीपी लाइव   |  05 Aug 2025 01:19 PM (IST)
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ट्रेन छूट जाए तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अब टिकट का पैसा भी गया. लेकिन रेलवे के कुछ नियम ऐसे भी हैं. जो आपकी यह टेंशन थोड़ी कम कर सकते हैं. हर कंडीशन में पैसा डूबता नहीं है. उसके लिए जरूरी है नियमों की पूरी जानकारी हो.

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अगर आपकी गलती से ट्रेन छूट गई है. तो भी रिफंड मिल सकता है. इसके लिए रेलवे की ओर से टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट यानी TDR फाइल करने का ऑप्शन होता है. लेकिन यह काम ट्रेन छूटने के एक घंटे के अंदर ही करना होता है. इसके बाद किया गया क्लेम मान्य नहीं होता.

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आप IRCTC की वेबसाइट या ऐप के जरिए TDR फाइल कर सकते हैं. इसके लिए आपको लॉग इन करना होगा और My Account सेक्शन में TDR का ऑप्शन मिलेगा. यहां आपको यात्रा, टिकट और ट्रेन छूटने की वजह बतानी होती है.

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अगर ट्रेन आपकी गलती से छूटी है. तो आपको पूरा पैसा नहीं मिलता. रेलवे सर्विस चार्ज और कुछ और अमाउंट काटता है. यानी आपको कुछ हिस्सा वापस मिलेगा. यह नियम इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपने TDR कितनी जल्दी फाइल किया है.

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लेकिन अगर गलती रेलवे की है. जैसे ट्रेन तय समय से पहले निकल गई या कोई तकनीकी वजह थी. तो फुल रिफंड मिल सकता है. इसके लिए जरूरी है कि आपने सही कारण बताया हो. रेलवे क्लेम की जांच करता है और अगर मामला सही पाया गया तो बिना कटौती पैसे मिल जाते हैं.

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TDR फाइल करने के बाद क्लेम के लिए सामान्य तौर पर 7 से 21 दिन का वक्त लगता है. आपका पैसा उसी अकाउंट में आता है जिससे टिकट बुक किया गया था. लेकिन आपको बता दें कई बार रिफंड जल्दी भी प्रोसेस हो जाता है.

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