Torn Notes Exchange Rules: घर में अगर पुराने, कटे-फटे या फटे हुए नोट जमा हैं. तो कई लोग सोचते हैं कि इन्हें बैंक में कैसे बदलवाया जाए. ऐसे नोट अक्सर मार्केट और बाहर कहीं यूज नहीं हो पाते हैं. लेकिन रिजर्व बैंक और बाकी के दूसरे बैंक इन नोटों को बदलने की फैसेलिटी देते हैं.
कटे-फटे नोट बदलने की प्रक्रिया आसान है. बस आपको कुछ जरूरी नियम और स्टेप्स फॉलो करने होंगे. इस बात का ध्यान रखें कि नोट की कंडीशन, कीमत और बैंक की पाॅलिसी के मुताबिक ही आप एक्सचेंज कर सकते हैं. जान लें क्या है इसकी प्रोसेस.
बैंक में नोट एक्सचेंज करने का तरीका
अगर आपके पास बहुत से कटे-फटे नोट हैं. तो ऐसे में परेशान होने की जरूरत नहीं है. कटे-फटे नोट बदलवाने के लिए आपको सबसे पहले अपने नजदीकी बैंक ब्रांच में जाना होगा. इसके बाद नोट्स को गिनकर और बाकायदा फार्म लेकर बैंक अधिकारियों को दिखाएं. बैंक अधिकारी नोट की स्थिति चेक करेंगे और जो मानक तय किए गए हैं. उनके मुताबिक स्वीकार करेंगे.
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आपको बता दें पुराने नोटों को बदलने के लिए आपके पास पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी होना जरूरी है. बैंक में आपको एक बार में 5000 हजार की लिमिट तक नकद नोट एक्सचेंज की सुविधा मिलती है. जबकि बड़ी रकम के लिए आपको बैंक अकाउंट में जमा करना पड़ सकता है. नोट एक्सचेंज का समय बैंक की ओर से तय होता है. इसलिए पहले से पता कर लें.
बैंक मना करे तो क्या करें?
अगर बैंक किसी वजह से कटे-फटे नोट बदलने से मना कर दे, तो घबराने की जरूरत नहीं. सबसे पहले नोट की स्थिति और बैंक के दिशानिर्देश जांचें. कई बार बैंक केवल तय सीमा तक ही नकद नोट एक्सचेंज करती है, या कुछ नोट स्वीकार नहीं करती. आप दूसरे ब्रांच में भी कोशिश कर सकते है.
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क्योंकि अलग शाखाओं के नियम थोड़े अलग हो सकते हैं. इसके अलावा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट या हेल्पलाइन से जानकारी लेकर पता करें कि कौन-से नोट एक्सचेंज योग्य हैं और कौन-से नहीं. अगर नोट पूरी तरह खराब नहीं हैं, तो बैंक या विशेष RBI काउंटर पर इसे जमा कर आसानी से बदला जा सकता है.
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