Railway Ticket Cancellation Rules: देश में आए दिन करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं. कई बार लोग सफर के लिए टिकट तो बुक कर लेते हैं. लेकिन सफर पर जा नहीं पाते है. ऐसे में उन्हें टिकट कैंसिल करवाना पड़ता है. कई लोगों को टिकट कैंसिलेशन का नियम अक्सर उलझन में डाल देता है. रेलवे ने हाल ही में रिफंड पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है. जिसका असर करोड़ों लोगों पर होगा. 

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अब अगर आप ट्रेन छूटने से लेट टिकट कैंसिल करेंगे तो पूरा पैसा वापस मिलने की उम्मीद मत रखें. रेलवे के नये नियम के मुताबिक ट्रेन चलने से 8 घंटे पहले कैंसिल किया तो एक भी रुपया वापस नहीं मिलेगा. यह बदलाव अगले महीने से लागू हो रहा है. पुराने नियमों में कटौती अलग थी लेकिन अब सबकुछ और सख्त हो गया है. जान लें अब रिफंड को लेकर क्या हैं रेलवे के नए नियम.

टिकट कैंसिलेशन के नियम बदलें

रेलवे के नए नियमों के मुताबिक अगर आपने टिकट ट्रेन छूटने से 24 से 72 घंटे पहले कैंसिल किया तो 25% पैसा कट जाएगा. पहले यह कटौती सिर्फ 24 से 48 घंटे के बीच होती थी. इसका मतलब है यात्रियों को जल्दी फैसला लेना पड़ेगा. 

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वहीं अगर ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल किया तो रिफंड का नामोनिशान नहीं मिलेगा. रेलवे का कहना है कि यह बदलाव यात्रियों को समय पर टिकट कैंसिल करने की आदत डालेगा और सीट मिलने की प्रोसेस भी आसान और साफ-साफ रहेगी

50% कटौती को लेकर भी बदलाव

अगर आपने ट्रेन छूटने से 8 से 24 घंटे के बीच टिकट कैंसिल किया. तो अब आधा पैसा कट जाएगा पहले यह कटौती 4 से 24 घंटे के बीच होती थी यह अपडेट उन लोगों के लिए सख्त है. जो आखिरी पल में अपनी योजना बदलते हैं रेलवे का मकसद है कि टिकट समय पर कैंसिल हो और सीट दूसरे यात्रियों के लिए फ्री रहे अब यात्रियों को यह समझना जरूरी है कि लेट कैंसिलेशन में कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा.

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किस क्लास में कितना कैंसिलेशन चार्ज?

क्लास के हिसाब से चार्ज अलग हैं. फर्स्ट एसी में 72 घंटे पहले कैंसिल करने पर 240 रुपये एसी टू में 200 रुपये थर्ड एसी और एसी चेयर में 180 रुपये स्लीपर क्लास में 120 रुपये और सेकेंड क्लास रिजर्व टिकट पर 60 रुपये कटेंगे. 

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