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31 मार्च से पहले ये 5 जरूरी काम पूरे कर लें, नहीं तो बाद में हो सकती है परेशानी

नीलेश ओझा   |  24 Mar 2026 02:38 PM (IST)
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अब फाइनेंशियल ईयर 2025-26 खत्म होने के करीब है और 31 मार्च एक तरह से फाइनल डेडलाइन बन चुका है. इसके बाद कई प्रोसेस थोड़े टफ हो जाएंगे या फिर ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन मांग सकते हैं. इसलिए बेहतर है कि आप अभी से प्लान बनाकर एक-एक काम फिनिश करते चलें और लास्ट मिनट की भागदौड़ से बचें.

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पैन कार्ड को लेकर भी थोड़ा अलर्ट रहना जरूरी है. अभी आधार के जरिए पैन बनवाना काफी सिंपल और फास्ट प्रोसेस है. लेकिन 31 मार्च के बाद यही काम थोड़ा लंबा और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है. ज्यादा वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है. इसलिए इसे अभी निपटा लेना ज्यादा स्मार्ट रहेगा.

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टैक्स सेविंग का भी यही सही टाइम है. अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो करते हैं, तो पीपीएफ, एनपीएस और सुकन्या समृद्धि जैसे ऑप्शन में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा टैक्स बचा सकते हैं. लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन्वेस्टमेंट 31 मार्च से पहले होना चाहिए. तभी आपको इसका फायदा मिलेगा.

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हेल्थ इंश्योरेंस वालों को भी इस डेट को इग्नोर नहीं करना चाहिए. अगर आप टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हैं. तो अपना प्रीमियम टाइम पर क्लियर करना जरूरी है. 31 मार्च से पहले पेमेंट करने पर ही आप टैक्स में छूट क्लेम कर पाएंगे. वरना यह मौका निकल जाएगा.

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होम लोन लेने वालों के लिए भी यह डेट काफी इंपॉर्टेंट है. अगर आप लोन का रीपेमेंट 31 मार्च से पहले कर देते हैं, तो आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पर टैक्स बेनिफिट मिल सकता है. इससे आपका टैक्स भी कम होगा और लोन मैनेजमेंट भी बेहतर तरीके से हो पाएगा.

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अगर आपके ITR में कोई गलती रह गई है. तो उसे फिक्स करने का भी यही लास्ट चांस है. ITR-U के जरिए आप अपने रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं. लेकिन इसकी डेडलाइन 31 मार्च 2026 है. इसके बाद यह ऑप्शन बंद हो जाएगा. इसलिए इसे पेंडिंग मत रखें और जल्द से जल्द क्लियर कर लें.

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