बिहार इलेक्शन से पहले चुनाव आयोग की ओर से कराए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्देश जारी किया है. अदालत ने एसआईआर प्रक्रिया में चुनाव आयोग की ओर से मान्य किए गए 11 दस्तावेजों के साथ आधार कार्ड को भी मान्यता देने का निर्देश दिया है. अदालत ने साफ कहा है कि इस पूरी प्रक्रिया को मतदाताओं के अनुकूल बनाया जाए.
इसके साथ ही अदालत ने मतदाता सूची से हटाए गए नामों को लेकर भी अहम निर्देश जारी किए हैं. कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं वे ऑनलाइन या ऑफलाइन दावा प्रस्तुत कर सकते हैं. अगर वे बिहार से बाहर रहते हैं, तो भी उन्हें भौतिक सत्यापन के लिए बिहार आने की जरूरत नहीं है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि बिहार के मतदाता SIR में नाम कटने पर वोटर लिस्ट में कैसे नाम जुड़वा सकते हैं. बिहार के मतदाता SIR में नाम कटने का कैसे पता करें
बिहार के मतदाता SIR में नाम कटने का पता करने के लिए ऑनलाइन चेक करें. इसके लिए https://www.eci.gov.in या https://voters.eci.gov.in पर जाएं. अपने EPIC नंबर या नाम से सर्च करें. अपना जिला और विधानसभा क्षेत्र चुनें. इसके अलावा ऑफलाइन चेक करें. इसके लिए अपने बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) या निर्वाचन कार्यालय में संपर्क करें. वहां ड्राफ्ट लिस्ट अवेलेबल है.
SIR में नाम कटने पर वोटर लिस्ट में कैसे नाम जुड़वा सकते हैं?
अगर आप बिहार के मतदाता हैं और हाल ही में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया के दौरान आपका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है. भारत निर्वाचन आयोग ने यह साफ किया है कि ऐसे सभी योग्य मतदाता जिनका नाम गलती से हटा दिया गया है वे फिर से अपना नाम जुड़वा सकते हैं. इसके लिए 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक का समय तय किया गया है और नाम जुड़वाने की प्रक्रिया को दो तरीकों से किया जा सकता है.
1. ऑनलाइन तरीका - अगर आपके पास स्मार्टफोन या कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन है तो आप घर बैठे ही अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन के लिए NVSP पोर्टल पर जाएं या Voter Helpline App डाउनलोड करें. ऐप या पोर्टल पर जाकर Form 6 भरें. Form 6 वह फॉर्म है, जो नए मतदाता पंजीकरण या नाम जुड़वाने के लिए भरा जाता है. फॉर्म भरते समय आपको सारी जानकारी देनी होगी. इसके बाद, जरूरी को डॉक्यूमेंट अपलोड करें. फॉर्म जमा करने के बाद, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर, आवेदन संख्या मिलेगी, जिससे आप अपने आवेदन का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं.
2. ऑफलाइन तरीका - अगर आपके पास ऑनलाइन सुविधा नहीं है, या आप खुद आवेदन नहीं करना चाहते, तो आप ऑफलाइन तरीके से भी अपना नाम जुड़वा सकते हैं. ऑफलाइन आवेदन के लिए अपने क्षेत्र के BLO (Booth Level Officer) से संपर्क करें. वहां Form 6 भरें. BLO आपको यह फॉर्म देगा, जिसे आप भर सकते हैं. अगर आपने पहले कभी वोटर कार्ड बनवाया है, तो उसकी जानकारी भी दें. फॉर्म भरने के बाद, BLO को जमा करें. BLO आपकी जानकारी और दस्तावेज लेकर आगे निर्वाचन अधिकारी (ERO) को भेज देगा. सभी दस्तावेजों की जांच के बाद, आपको एक Acknowledgement मिल सकती है.
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