Online Shopping Alert: बढ़ती टेक्नोलॉजी ने हमारे कितने काम आसान कर दिए हैं. टिकट बुक करने से लेकर खाना ऑर्डर, शॉपिंग या अन्य किसी भी काम के लिए हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है. हम मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके घर बैठे ही हर चीज ऑर्डर कर सकते हैं. लेकिन कई बार ऑनलाइन शॉपिंग में हमें खराब या टूटा-फूटा सामान रिसीव हो जाता है. असली परेशानी तो तब होती है जब कंपनी का कस्टमर केयर भी शिकायत सुनने को तैयार नहीं होता है. लेकिन अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्राहकों के पास शिकायत दर्ज कराने का एक सरकारी ऑप्शन मौजूद है. 

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यहां पा सकते हैं अपनी शिकायत का हल

अगर आपको सामान खराब डिलीवर हुआ है और आप बार-बार कस्टमर केयर से हेल्प भी मांग रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन की मदद ले सकते हैं. इस हेल्पलाइन की मदद से आपकी शिकायत संबंधित कंपनी तक पहुंचाई जाती है, ताकि जल्द से जल्द आपकी समस्या का समाधान हो. ऑनलाइन शॉपिंग से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल-फ्री नंबर 1915 पर कॉल कर सकते हैं. 

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शिकायत के दौरान कुछ जानकारी रखें

  • ऑर्डर नंबर
  • खरीदारी का बिल
  • खराब या टूटे-फूटे प्रोडक्ट की फोटो और वीडियो
  • कस्टमर केयर के साथ हुई बातचीत का रिकॉर्ड

इन समस्याओं की कर सकते हैं शिकायत

  • रिसीव हुआ सामान खराब निकला या टूटा-फूटा निकला.
  • रिटर्न करने के बाद भी रिफंड न मिले.
  • कंपनी प्रोडक्ट एक्सचेंज करने से मना कर दें.
  • कोई दूसरा ऑर्डर रिसीव हो जाए.
  • कस्टमर केयर जवाब न दें.

अगर कस्टमर केयर आपकी समस्या का जवाब न दें तो आप सीधे राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर कॉल करें. यह आपकी शिकायत संबंधित कंपनी तक पहुंचाने में मदद करेगी. इसके बाद आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाता है. 

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