Railway Pension Update: अगर आप भी भारतीय रेलवे से रिटायर हो चुके हैं या जल्द ही रिटायर होने वाले हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. दरअसल भारतीय रेलवे बोर्ड ने 30 जून को रिटायर हुए पात्र कर्मचारियों को एक्स्ट्रा वार्षिक वेतन वृद्धि ( नोशनल इंक्रीमेंट) का फायदा देने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. इस कदम के बाद कई पेंशनभोगियों की हर महीने मिलने वाली पेंशन बढ़ सकती है और उन्हें बकाया राशि का फायदा मिल सकता है. 

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रेलवे बोर्ड ने 16 जुलाई 2026 को एक नया आदेश जारी करते हुए कहा कि सभी जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट्स 'नोशनल इंक्रीमेंट' से जुड़े लंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए. बोर्ड का कहना है कि इस फैसले का खास मकसद पात्र कर्मचारियों को उनका हक समय पर दिलाना है और पेंशन से जुड़े मामलों में हो रही देरी को खत्म करना है, ताकि उन्हें बार-बार दफ्तरों या अदालतों का रुख न करना पड़े.

क्या है नोशनल इंक्रीमेंट का मामला?

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रेलवे कर्मचारियों का वार्षिक इंक्रीमेंट हर साल 1 जुलाई को लागू होती है. ऐसे में 30 जून को रिटायर होने वाले कर्मचारी अगले दिन यानि 1 जुलाई को सेवा में नहीं रहते, इसलिए उन्हें इंक्रीमेंट का फायदा नहीं मिल पाता था. जिसका सीधा असर उनकी पेंशन और रिटायरमेंट पर पड़ता था, जबकि उन्होंने पूरे साल सेवा दी थी.

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इसी को ध्यान में रखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में एक अहम फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले और केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के बाद अब रेलवे ने 30 जून को रिटायर हुए पात्र कर्मचारियों को भी 1 जुलाई के वार्षिक इंक्रीमेंट में जोड़ दिया है.

पेंशनभोगियों को क्या मिलेगा फायदा?

  • पात्र कर्मचारियों की मासिक पेंशन में बढ़ोतरी होगी.
  • संशोधित पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) जारी किए जाएंगे.
  • बढ़ी हुई पेंशन के साथ बकाया एरियर का पेमेंट भी किया जाएगा.
  • राशि चरणबद्ध तरीके से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी.

रेलवे ने अधिकारियों को क्या निर्देश दिए हैं?

  • पात्र कर्मचारियों की लिस्ट जल्द तैयार कर सभी लंबित मामलों का निपटारा किया जाए.
  • इस प्रक्रिया को तय समयसीमा के अंदर पूरी की जाए ताकि पेंशनभोगियों को किसी भी तरह की परेशानी न हो.
  • समय पर फायदा देने से अदालतों में मुकदमों की संख्या भी कम होगी.

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